ऑटो न्यूज़

क्या आपकी Bike से चाबी निकाल सकती है ट्रैफिक पुलिस? ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए

ट्रैफिक पुलिस आपकी बाइक की चाबी निकाल सकती है या नहीं — यह एक अहम सवाल है और कानून के हिसाब से इसका जवाब साफ है:

✅ क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी बाइक की चाबी निकाल सकती है?

नहीं, भारत के मोटर व्हीकल अधिनियम (Motor Vehicles Act) या किसी अन्य नियम के अनुसार ट्रैफिक पुलिस को आपकी गाड़ी की चाबी निकालने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह एक अवांछनीय और गैरकानूनी हरकत मानी जाती है।

⚠️ अगर ट्रैफिक पुलिस ऐसा करे तो क्या करें:

  1. शांति बनाए रखें: पुलिस से उलझने या बहस करने से बचें।
  2. विडियो बनाएं (सुरक्षित दूरी से): अगर संभव हो, घटनास्थल का वीडियो रिकॉर्ड करें ताकि आपके पास सबूत हो।
  3. नाम और बैज नंबर नोट करें: संबंधित अधिकारी की पहचान नोट करें।
  4. शिकायत दर्ज करें:
  5. RTI (सूचना का अधिकार) का सहारा लें: यह जानने के लिए कि पुलिस अधिकारी ने किन आधारों पर ऐसा किया।

❗ विशेष मामला:

यदि आप गंभीर ट्रैफिक नियम उल्लंघन (जैसे शराब पीकर वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, बिना नंबर प्लेट आदि) कर रहे हों, तो पुलिस आपकी बाइक को जब्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए वे चालान/सीजिंग आदेश देंगे, चाबी निकालना तब भी गलत है

यह रहा एक शिकायत पत्र (ड्राफ्ट) जो आप ट्रैफिक विभाग, पुलिस आयुक्त या आरटीओ कार्यालय को भेज सकते हैं (ईमेल, पोर्टल या प्रिंट के रूप में):


सेवा में,
आयुक्त महोदय / ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक,
[शहर का नाम] पुलिस विभाग,
[पता यदि ज्ञात हो]

विषय: ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना अनुमति मेरी बाइक की चाबी निकालने की शिकायत।

महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं [आपका नाम], निवासी [आपका पूरा पता], दिनांक [घटना की तारीख] को लगभग [समय] बजे [स्थान] पर अपनी बाइक ([बाइक नंबर]) से जा रहा था।

उक्त स्थान पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने मुझे रोका और बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के मेरी बाइक की चाबी निकाल ली। इस कार्य से मुझे मानसिक असुविधा हुई और यह मेरे वाहन पर अनुचित हस्तक्षेप था। मेरी जानकारी के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो ट्रैफिक पुलिस को वाहन की चाबी निकालने की अनुमति देता हो।

मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए और मुझे इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। यदि इस तरह की घटनाएं बार-बार होती हैं तो आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होता रहेगा।

संलग्न:

  • वाहन का नंबर: [आपका रजिस्ट्रेशन नंबर]
  • घटना का विवरण: [तारीख, समय, स्थान]
  • यदि उपलब्ध हो तो फोटो/वीडियो प्रमाण

आपसे अनुरोध है कि मेरी शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।

सधन्यवाद,
[आपका नाम]
[आपका मोबाइल नंबर]
[आपका ईमेल (यदि हो)]


यहाँ बताया गया है कि आप भारत सरकार के सार्वजनिक शिकायत पोर्टल (CPGRAMS) पर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं:


🔹 स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया (PGPortal.gov.in पर):

  1. वेबसाइट खोलें:
    https://pgportal.gov.in पर जाएँ।
  2. “Lodge Public Grievance” पर क्लिक करें:
    होमपेज पर यह विकल्प ऊपर या बीच में दिखेगा।
  3. नई शिकायत दर्ज करें:
    • यदि आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है तो “Click here to lodge grievance directly” चुनें।
    • यदि अकाउंट है तो लॉगिन करें।
  4. फॉर्म भरें:
    • Name: आपका पूरा नाम
    • Address, Email, Mobile: सही जानकारी दें
    • Department:
      • Category: “Police”
      • Subcategory: “Traffic Police”
      • State & District: जहां घटना हुई
    • Grievance Description: ऊपर दिया गया शिकायत ड्राफ्ट कॉपी-पेस्ट करें (थोड़ा संक्षेप में कर सकते हैं)
  5. फाइल अपलोड (वैकल्पिक):
    यदि आपके पास वीडियो, फोटो या दस्तावेज़ हैं तो अपलोड करें।
  6. Submit करें:
    सबमिट करने के बाद आपको एक Grievance Registration Number मिलेगा — इसे सुरक्षित रखें।

इसके बाद, आप उसी पोर्टल से अपनी शिकायत की स्थिति को “View Status” विकल्प से ट्रैक कर सकते हैं।