‘पीड़िता से शादी करनी होगी और…’, नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत
नाबालिग का रेप कर उसे गर्भवती बनाने वाले आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दे दी कि जेल से बाहर आने के बाद उसे पीड़िता से शादी करनी होगी और उसके बच्चे की देखभाल करनी होगी. आरोपी 4 अप्रैल से जेल में बंद था.
जस्टिस पहल ने कहा कि जेल से रिहा होने के तीन महीने के भीतर आरोपी को पीड़िता से शादी करनी होगी और उसकी और उसके बच्चे की देखभाल करनी होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक पीड़िता बालिग नहीं हो जाती, तब तक उसके बच्चे के नाम पर दो लाख रुपये की एफडी भी बनवानी होगी.