‘पति को दीजिए हर महीने 5 हजार रुपये…’ फैमली कोर्ट का पत्नी को आदेश’
इंदौर के फैमली कोर्ट ने एक हैरान कर देने वाला फैसला सुनाया. कोर्ट ने पति के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि ब्यूटी पार्लर चलाने वाली पत्नी को बेरोजगार पति को 5 हजार रुपये प्रति माह देने होंगे. पीड़ित के वकील मनीष झरौला ने बताया कि पति ने पत्नी की वजह से पढ़ाई छुटने और बेरोजगार होने का हवाला देकर कोर्ट में केस दर्ज कराया था.
जानकारी के मुताबिक साल 2022 में लड़की ने लड़के को प्रपोज किया और कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है. उस समय लड़का फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था. फिर दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली. दोनों इंदौर के किराए के घर में रहने लगे.