Paytm Payments Bank : RBI ने Paytm Bank पर लगाई रोक, 29 फरवरी से कोई भी जमा स्वीकार नहीं कर सकेगा बैंक
RBI ने Paytm की बैंकिंग सर्विस के खिलाफ बुधवार को बड़ा एक्शन लिया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है। ऐसे में 29 फरवरी के बाद पेटीएम अब बैंकिंग नहीं दे पाएगा। आरबीआई ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने के कारण से पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को कस्टमर खाता या वॉलेट और फास्ट्रैग जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉप अप की परमिशन देने से रोक दिया गया है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक मौजूद कस्टमर सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग नेशनल या फी कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रखे अपने पैसे का उपयोग बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं। बचे हुए बैलेंस के पूरा हो जाने के बाद यूजर्स इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे।
एक रिपोर्ट के अनुसार, रेगुलेशन का पालन न करने और सुपरवाइजरी चिताओं के चलते आरबीआई ने Paytm Payments Bank को अपनी सेवाओं में नी जमा और क्रेडिट लेनदेन से रोक लगा दी है। आरबीआई ने बयान में कहा कि यह आदेश ऑडिट रिपोर्ट में खामियां पाने के बाद जारी किया गया है।
आरबीआई ने कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद से कोई भी नया ट्रांजैक्शन या टॉप अप पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से नहीं हो पाएगा। इसके माध्यम से ब्याज, कैशबैक या रिफंड का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। आरबीआई ने आगे बताया कि Paytm Payments Bank को भारत के फेमस ट्रांजैक्शन सिस्टम जैसे UPI सहित किसी भी प्लेटफार्म के जरिए फंड ट्रांसफर करने की भी परमिशन नहीं दी जाएगी।
इससे पहले आरबीआई में 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट बैंक को नए अकाउंट खोलने से रोक दिया था। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, RBI ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानून के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है।
साल 2018 अगस्त में, RBI ने paytm पेमेंट बैंक के खिलाफ इसी तरह की कार्यवाही की थी। उस समय नियामक ने नो योर कस्टमर नॉर्म्स के उल्लंघन का हवाला दिया था।
साल 2015 में आरबीआई ने पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा समेत 10 दूसरे लोगों को पेमेंट बैंक बनाने के लिए परमिशन दी गई थी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का गठन साल 2016 अगस्त में, हुआ था। इसमें साल 2017 में मई में, औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया था। पेटीएम ने अपनी पहली बैंकिंग ब्रांच नोएडा में खोली और सेविंग अकाउंट की शुरुआत इसमें IMPS, NEFT, RTGS UPI, फास्टैग और नेट बेंकिंग की सुविधा दी गई।
paytm की वेबसाइट के अनुसार, उसके पास 30 करोड़ से ज्यादा वॉलेट और 6 करोड़ बैंक अकाउंट है। paytm पेमेंट बैंक अपने कस्टमर को जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, स्पेंड एनालिटिक्स, डिजिटल पासबुक, वर्चुअल डेबिड कार्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर की सुविधा देता है।