SBI On Electoral Bonds : चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का SBI को निर्देश, ‘किसने, किस पार्टी को कितना चंदा दिया, सार्वजिनक करें’
किसने किस पार्टी को अब तक कितना चंदा दिया, SBI को बताना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.
SC ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है. वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है. ’31 मार्च तक SBI द्वारा दी गई दानकर्ताओं की जानकारी EC अपनी वेबसाइट पर डाले
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