ट्रेन से टिकट होने के बाद भी टीटी यात्री को उतार सकता है, यहां जानें रेलवे के हैरान करने वाले नियम…
Indian Railway : ट्रेन में बगैर टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों को टीटी बिना किसी सवाल-जबाव के उतार सकता है, यह नियम तो सभी ट्रेन यात्रियों को पता होती ही है. मालूम हो कि टिकट के बगैर यात्रा करना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन भारतीय रेल का एक नियम ऐसा भी है जो सभी यात्रियों को हैरान कर सकता है, मालूम हो कि इस नियम के तहत टिकट होने के बाद भी यात्री को ट्रेन से टीटी उतार सकता है.
भारतीय रेल मैन्युअल को यात्रियों के सुविधाओं को ध्यान रखते हुए बनाया गया है. इस संबंध में रेल मंत्रालय के डायरेक्टर इनफार्मेशन और पब्लिसिटी बताते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए रेल मैन्युअल का मुख्य उद्देश्य ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों की और उनके हितों की रक्षा की जिम्मेदारी ही प्राथमिकता होती है. इसीलिए इन नियमों के प्रति लापरवाही बरतने पर संबंधित रेल कर्मी पर भी कार्रवाई करने में भारतीय रेलवे एक बार भी नहीं सोचती है. मालूम हो कि भारतीय रेल मैन्युअल के नियम के अनुसार किसी यात्री के ट्रेन यात्रा शुरू करने से पहले या यात्रा के दौरान अगर टीटी को ये एहसास होता है कि उक्त यात्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है.
तब ऐसी परिस्थिति में यात्री के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए टीटी ट्रेन से उक्त यात्री को बिना रोक-टोक के उतार सकता है. मालूम हो कि रेलवे का यह नियम स्लीपर या जनरल क्लास के लिए नहीं है बल्कि सभी क्लास के लिए होता है. यदि कोई यात्री टिकट का हवाला देते हुए अपने आप को मेडीकली फिट बताता है तो ऐसे टीटी उस यात्री से मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग कर सकता है.